यह Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana को फरवरी 28 2015 को घोषित किया था और 9 मई 2015 के दिन कोलकाता में प्रक्षेपित किया गया था. यह योजना मुख्य तोर पर आम आदमी को सुरक्षा देना हे. PMSBY सभी नागरिको को कम राशि में दुर्घटना में बिमा की सुविधा देता हे. बिमा की राशि को प्रधान मंत्री जन धन खातों से जोड़ दिया जायेगा। अब देखते हे प्रधान मंत्री बिमा योजना के लिए Claim कैसे करे ?
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में आवेदक को दुर्घटना होने पर बिमा प्रदान करती है जिसके लिए वार्षिक 12 रुपए प्रीमियम भरना होता है। इस योजना का मुख्य उदेश्य जो लोग जोखिम भरे काम करते हे जैसे की फैक्टरी वर्कर, विध्युत बोर्ड के कर्मचारी इत्यादि के साथ अगर कोई दुर्घटना होती हे तो यह बिमा उनकी आर्थिक जरुरियातो को पूरा करती है. यह बिमा पॉलिसी का प्रीमियम काफी काम है और दुर्घटना में आवेदक सामान्य अथवा सम्पूर्ण अपंग की स्थिति में भी बिमा राशि प्राप्त होगी.
इस स्किम का लाभ 18 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक लाभ ले सकता है. इसके लिए आपका Bank Account होना आवश्यक है क्योकि इस योजना के तहत Aotomatic Debit होता हे.
इस योजना में वार्षिक 12 रुपए प्रीमियम 14% सर्विस टैक्स के साथ आपके खाते से सीधे डेबिट हो जायेंगे.
इस योजना के अंतर्गत बिमा धारक की मृत्यु हो जाने और पूर्णतः अपंग होने पर उसके परिवार को 2 लाख की राशि प्राप्त होती हे. अगर कोई अपूर्णतः अपंग होता हे तो उसे 1 लाख का भुगतान किया जाता है.
प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना के लिए आवेदक Online भी apply कर सकते है. उसके लिए आपको जिस बैंक में आवेदन करना हे उसकी Official Website पर जाकर आवेदन कर सकते है.
इस योजना के तहत आवेदक की लघुतम आयु 18 वर्ष और महत्तम 70 वर्ष निर्धारित की है. आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है.
West Bengal and Tripura | 1800-345-3343 |
Uttarakhand | 1800-180-4167 |
Uttar Pradesh | 1800-102-4455 or 1800-223-344 |
Tamil Nadu | 1800-425-4415 |
Telangana | 1800-425-8933 |
Sikkim | 1800-345-3256 |
Rajasthan | 1800-180-6546 |
Punjab | 1800-180-1111 |
Puducherry | 1800-4250-0000 |
Odisha | 1800-345-6551 |
Nagaland | 1800-345-3708 |
Mizoram | 1800-345-3660 |
Meghalaya | 1800-345-3658 |
Manipur | 1800-345-3858 |
Maharashtra | 1800-102-2636 |
Madhya Pradesh | 1800-233-4035 |
Lakshadweep | 1800-4259-7777 |
Kerala | 1800-425-11222 |
Karnataka | 1800-4259-7777 |
Jharkhand | 1800-345-6576 |
Himachal Pradesh | 1800-180-8053 |
Haryana | 1800-180-1111 |
Gujarat | 1800-255-885 |
Goa | 1800-2333-202 |
Delhi | 1800-1800-124 |
Daman and Diu | 1800-225-885 |
Dadra and Nagar Haveli | 1800-225-885 |
Chhattisgarh | 1800-233-4358 |
Chandigarh | 1800-180-1111 |
Bihar | 1800-345-6195 |
Assam | 1800-345-3756 |
Arunachal Pradesh | 1800-345-3616 |
Andhra Pradesh | 1800-425-8525 |
Andaman and Nicobar Island | 1800-345-4545 |
अगर किसीका एक्सीडेंट या किसीकी मृत्य हो जाये तो बिमा राशि प्राप्त करने के लिए Claim करना पड़ता है तो आपके लिए यह जानकारी जरुरी है की प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना का Claim कैसे करे?
प्रधान मंत्री बिमा योजना के लिए Claim करना काफी आसान है लेकिन उसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करवाने होंगे.
सबसे पहले बैंक का संपर्क करे जिसके अंतरगर्त आपने प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा करवाया हो. अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी हो तो Nominee भी Claim कर सकता है. बैंक से आपको Claim फ्रॉम प्राप्त कर Nominee या आवदेक को 30 दिनों के अंदर सभी जरुरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे.
आपको कुछ और डाक्यूमेंट्स प्राप्त करने होंगे जैसे की,
सिर्फ एक्सीडेंट हुआ हे तो FIR की कॉपी और एक्सीडेंट की वजह से स्थायी विकलांगता हे तो Disability सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा.
अगर एक्सीडेंट से किसीकी मृत्यु हुई हे तो FIR की कॉपी, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा।
उसके बाद बैंक और बिमा कंपनी सरे डाक्यूमेंट्स जांचेंगी और उसके बाद 60 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में बीमे की रकम जमा हो जाएगी.
अगर आवेदक की मृत्यु हो गयी हे तो बिमा राशि Nominee के बैंक खाते में जमा हो जाएगी.
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